HC ने प्रवासी मजदूरों का यात्रा खर्च वहन करने को लेकर उद्धव सरकार से मांगा जवाब

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 06, 2020

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अपने गृह नगर लौटने की इच्छा रखने वाले प्रवासी मजदूरों का यात्रा खर्च वहन करने और उनकी चिकित्सा जांच कराने पर अपना रुख स्पष्ट करे। न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने राज्य सरकार को आठ मई तक जवाब देने को कहा। 

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अदालत कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आग्रह किया गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य जाने के लिए नि:शुल्क यात्रा, कुछ भोजन, सुरक्षा, संक्रमणमुक्ति तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को कहा और इस संबंध में आठ मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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