बांद्रा पुनर्ग्रहण भूमि विकसित करने के कदम पर रोक लगाने की मांग, HC ने खारिज की याचिका

By अभिनय आकाश | Aug 27, 2025

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को मुंबई के बांद्रा में बांद्रा-वर्ली सी लिंक के निर्माण के दौरान प्राप्त 24 एकड़ पुनः प्राप्त भूमि के विकास पर रोक लगाने की मांग वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कार्यकर्ता ज़ोरू भथेना और बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया वालंटियर्स ऑर्गनाइजेशन (ब्रावो) द्वारा दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि 1999 और 2000 में दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरियों ने पुनः प्राप्त भूमि के आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि भूमि को खुला स्थान ही रहना चाहिए तथा एमएसआरडीसी द्वारा इसे विकास के लिए सौंपने की योजना सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का उल्लंघन है।

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अदालत ने कहा कि एक बार जब यह विकास योग्य हो जाती है, तो राज्य सरकार को यह तय करना होता है कि कौन सी राज्य एजेंसी विकास कार्य कर सकती है। वर्तमान मामले में, चूँकि एमएसआरडीसी द्वारा सी लिंक के निर्माण के कारण भूमि उपलब्ध कराई गई है, इसलिए राज्य सरकार ने इसे विकसित करने के उद्देश्य से एमएसआरडीसी के पक्ष में भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, हम एमएसआरडीसी द्वारा संबंधित भूमि का विकास कार्य करने में कोई अवैधता नहीं देखते हैं।

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