Tamil Nadu Custodial Death: परिवार को दें 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवज़ा, पुलिस हिरासत में मौत मामले में स्टालिन सरकार को HC का आदेश

By अभिनय आकाश | Jul 22, 2025

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को 28 जून को हिरासत में मारे गए अजित कुमार के परिवार को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। अदालत ने जाँच में राज्य के सहयोग पर गौर किया और पहले से दिए जा रहे अंतरिम मुआवज़े को बढ़ाने का आदेश दिया। यह आदेश राज्य द्वारा हिरासत में हुई मौत के मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद आया। सरकार ने अदालत को बताया कि उसने पहले ही 7.5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवज़ा, अजित कुमार के भाई को तीन सेंट ज़मीन और एक सरकारी नौकरी आवंटित कर दी है।

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हालाँकि, अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के आलोक में इस राशि को अपर्याप्त माना और राज्य को अंतरिम राहत के रूप में कुल 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अजित को बार-बार डंडे से पीटते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद हिरासत में हुई इस मौत ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया। आभूषण चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए अजित को कथित तौर पर 27 जून को एक गौशाला में ले जाया गया, जहाँ उन्हें प्रताड़ित किया गया और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई।

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पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि भागने की कोशिश करते समय उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम और जाँच के निष्कर्ष इससे उलट थे। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित न्यायिक जाँच ने भी इसे हिरासत में हुई मौत के मामले के रूप में पुष्टि की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिरासत में अजित कुमार के साथ कथित तौर पर हुई हिंसा के भयावह विवरण सामने आए। पोस्टमार्टम में 44 चोटें, कम से कम 30 जगहों पर मांसपेशियों में फैली गहरी चोटें, व्यापक मस्तिष्क आघात और हृदय, यकृत और मस्तिष्क सहित अंगों में आंतरिक रक्तस्राव दर्ज किया गया।

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