पत्रकार की अनुचित हिरासत पर HC ने पुलिस को लगाई फटकार, महराष्ट्र सरकार से मुआवजा भी दिलवाया

By अभिनय आकाश | Aug 28, 2024

जबरन वसूली के एक मामले में ठाणे के एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध के आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस के लिए यह समझदारी होगी कि वह पहले इसकी सत्यता की जांच कर ले। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने 22 अगस्त के अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार को पत्रकार अभिजीत पडले को ₹25,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उन्हें तीन साल तक जेल में रखने के बाद उनकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। 

इसे भी पढ़ें: मुंबई की 36 विधानसभा सीट के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूला 99 प्रतिशत तय हो चुका है: संजय राउत

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पडले के खिलाफ अपराध सात साल से कम कारावास से दंडनीय था और ऐसे में धारा 41ए के तहत उसे नोटिस दिया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि पुलिस ने नोटिस तैयार किया था लेकिन उसे तामील नहीं किया गया। एचसी ने कहा कि धारा 41ए के तहत नोटिस का अस्तित्व यह मानने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। अदालत ने कहा कि पडले की गिरफ्तारी सीआरपीसी के आदेशों का घोर उल्लंघन था।

प्रमुख खबरें

Prabhasakshi NewsRoom: युद्धविराम के बावजूद America ने कर दिया Iran पर हमला! पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण

Bada Mangal पर पढ़ें सुंदरकांड की ये पंक्तियां, Life की हर मुश्किल होगी दूर, मिलेगी Good News

उन्नाव में Agra-Lucknow Expressway पर बेकाबू होकर पलटी डबल-डेकर बस, सब-इंस्पेक्टर और कैदी समेत 6 की मौत

Chandigarh LPG Cylinder Blasts! बुराइल में एक के बाद एक कई LPG सिलेंडरों में धमाके, 1 की मौत, 6 घायल; अवैध रिफिलिंग का आरोप