By अभिनय आकाश | Jul 31, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को शहर के राजिंदर नगर इलाके में हाल ही में बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद दिल्ली सरकार की मुफ्त नीतियों की आलोचना की है। 27 जुलाई को तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि फ्री बीज के कारण, सरकार के पास शहर की बढ़ती आबादी के सामने बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहर की जल निकासी व्यवस्था को उन्नत करने के लिए पैसे नहीं हैं।
पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई थी। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के कारण बेसमेंट में पानी भरने से तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है ताकि उनके संबंधित जिलों में अवैध वाणिज्यिक निर्माण की जांच की जा सके और उसका पता लगाया जा सके।