कन्नड़ की अनिवार्यता पर HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, दिया 3 सप्ताह का समय

By अभिनय आकाश | Jul 11, 2025

कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में कन्नड़ भाषा की अनिवार्य शिक्षा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार को अधिकतम तीन सप्ताह का समय दिया है। यह जनहित याचिका कर्नाटक भर के सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर की गई थी। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की पीठ ने 2023 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। अदालत ने पाया कि सरकार दो साल से अधिक समय से जवाब देने में विफल रही है, जिसके बाद उसने कहा: "अपनी मशीनरी तैयार करो, अन्यथा हम अंतरिम राहत के आवेदन पर विचार करेंगे।

इसे भी पढ़ें: Parliament security breach: संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम-महेश को राहत, लेकिन HC ने लगाई ये शर्तें

याचिका में निम्नलिखित कानूनों को चुनौती दी गई है: कन्नड़ भाषा शिक्षण अधिनियम, 2015 कन्नड़ भाषा शिक्षण नियम, 2017, और कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना और नियंत्रण) नियम, 2022। इसमें उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ को अनिवार्य करने संबंधी इसी तरह के सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी गई थी, और भारत संघ द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 किसी भी भाषा को थोपने का समर्थन नहीं करती है।

इसे भी पढ़ें: आदेश की अनदेखी पर HC हुआ नाराज, चेन्नई नगर निकाय प्रमुख पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये अधिनियम छात्रों के अपनी पहली, दूसरी और तीसरी भाषा चुनने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि ये अधिनियम शैक्षणिक परिणामों और भविष्य के रोज़गार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, साथ ही कन्नड़ के अलावा अन्य भाषाएँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की आजीविका को भी ख़तरा पैदा कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि ये अधिनियम कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983, विशेष रूप से एनओसी नियमों के नियम 6(1) के दायरे से बाहर हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों पर गलत तरीके से लागू होता है।

प्रमुख खबरें

Tara Sutaria और Veer Pahariya ने बताई अपनी पहली डेट की पूरी कहानी

Kerala local body polls: तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की बंपर जीत, PM मोदी गद-गद, कहा- केरल की राजनीति के लिए ऐतिहासिक पल

तनाव से लेकर पीरियड्स के दर्द में राहत मिलेगी!बस पिएं गेदे के फूल की चाय, जानिए इसे बनाने का सही तरीका

Yes Milord: पिता नहीं, मां की जाति पर प्रमाणपत्र, CJI सूर्यकांत के फैसले ने कैसे बदल दी सदियों पुरानी परंपरा