Indore जल प्रदूषण पर HC सख्त, Chief Secretary तलब, 15 जनवरी को मांगी रिपोर्ट।

By अभिनय आकाश | Jan 06, 2026

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने मंगलवार को इंदौर के भागीरथपुरा जल प्रदूषण मामले की सुनवाई की और घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को निर्धारित अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश भी दिया। अदालत ने भागीरथपुरा मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की, जिसमें इंदौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी।

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एएनआई से बात करते हुए इनानी ने कहा, "मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच की खंडपीठ के समक्ष आज सुनवाई हुई। भागीरथपुरा मामले से संबंधित लगभग चार से पांच याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई। अदालत ने सभी मुद्दों को विस्तार से सुना और आश्चर्य व्यक्त किया कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर होने के बावजूद यहां दूषित जल से जुड़ी इतनी बड़ी घटना घटी है। अदालत ने न केवल इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र बल्कि पूरे राज्य में पेयजल की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।


 

इंदौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आगे कहा, अदालत ने सरकार को मामले का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 15 जनवरी को निर्धारित की गई है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया है।

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