जामिया नगर में कुछ संपत्तियों को ध्वस्त करने के नोटिस के खिलाफ अगले सप्ताह न्यायालय में सुनवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 29, 2025

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सहमति जताई।

वकील ने कहा कि इस अदालत का एक आदेश है कि 15 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। वकील ने कहा, “लेकिन नोटिस चिपका दिया गया है, जिसपर लिखा है कि हमें संपत्तियां खाली करनी हैं। नोटिस 26 मई को चिपकाया गया।” उन्होंने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हुई।

वकील ने कहा, “अगर सुनवाई हो तो हमें कुछ सहारा मिल सकता है।” इसके बाद पीठ ने याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। हाल ही में, अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए हैं।

संबंधित संपत्तियों पर चिपकाए गए 22 मई के नोटिस में कहा गया है, सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस भूमि पर बने मकान और दुकानें अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिन में हटा दिया जाएगा।

आठ मई के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ओखला गांव में कानून के अनुसार अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने को कहा गया था।

प्रमुख खबरें

Infosys Job Opportunities | इंफोसिस का बड़ा ऐलान! CEO Salil Parekh बोले- AI के कारण नहीं होगी कोई छंटनी, 20,000 फ्रेशर्स की होगी भर्ती

Narasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती व्रत से मिलती है शत्रुओं पर विजय

सावधान! AI बना डिजिटल डकैत! अहमदाबाद में Google Gemini AI का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक्स में सेंध, चार गिरफ्तार

Exit Polls 2026 | पश्चिम बंगाल में कमल की आहट, दक्षिण में विजय का धमाका और केरल में बदलाव के संकेत