असली NCP मामले में SC में सुनवाई, अजित पवार समेत 41 विधायकों को मिला नोटिस

By अभिनय आकाश | Jul 29, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीपी के अजित पवार गुट को दूसरे गुट के नेता जयंत पाटिल की याचिका पर नोटिस भेजा, जिसमें दलबदल और सेना-बीजेपी सरकार में शामिल होने के लिए अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत की यह प्रतिक्रिया इसके बाद आई है। शरद पवार गुट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत अजीत समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार और उनके साथ गए 41 विधायकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत इसी दिन शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करेगी।

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स्पीकर ने कहा कि 20 जून, 2023 को एनसीपी के भीतर विभाजन अजीत पवार गुट के 41 विधायकों के बीच अंतर-पार्टी असंतोष का परिणाम था, न कि एनसीपी राजनीतिक दल का परित्याग। उन्होंने यह भी कहा कि किसी नेता को छोड़ना पार्टी छोड़ने के बराबर नहीं है। इसके अलावा, नार्वेकर ने शरद पवार गुट द्वारा पार्टी के सदस्यों को चुप कराने के साधन के रूप में अनुसूची 10 को नियोजित करने के प्रयासों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची अंतर-पार्टी असहमति को निपटाने का एक उपकरण नहीं है और राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए इसके दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।

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