By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 06, 2023
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गयी 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले ही रोक लगाई रखी है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वाद सूची के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दो मई को कहा था कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पिछले साल 20 दिसंबर के निर्देश पर रोक संबंधी उसका अंतरिम आदेश शीर्ष अदालत में याचिकाओं के लंबित रहने तक जारी रहेगा।