पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी नोकझोंक, क्यों बुलानी पड़ी सिक्योरिटी

By अभिनय आकाश | Oct 15, 2024

सुप्रीम कोर्ट में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर न्यायाधीशों और एक याचिकाकर्ता के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुरक्षा बुलाई और वादी को अदालत कक्ष से बाहर निकालने को कहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने की, जिन्होंने अंततः अरुण रामचंद्र हुबलीकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने हुबलीकर द्वारा बार-बार दायर किए गए आवेदनों पर निराशा जताई।  न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। पेशे से वकील हुबलीकर ने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच का आह्वान किया। इसमें पूर्व सीजेआई पर हुबलीकर की अवैध समाप्ति से संबंधित फैसले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति गोगोई के कार्यों ने उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

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हुबलीकर ने अदालत के समक्ष कहा कि जस्टिस गोगोई ने एक फैसले में अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया... उन्होंने मेरा जीवन दयनीय बना दिया है। हुबलीकर ने अदालत के समक्ष कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई ने अनुचित रूप से एक फैसले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मेरा जीवन दयनीय बना दिया है। हालाँकि, अदालत इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ ने कहा कि हम लागत लगाने जा रहे हैं। किसी जज का नाम मत लीजिए. आपके मामले में कुछ भी नहीं है। हुबलीकर ने बिना किसी डर के विरोध करते हुए कहा, 'कम से कम मुझे मेरी मौत से पहले न्याय मिलना चाहिए।' हालांकि, पीठ ने अपना फैसला दोहराते हुए कहा कि क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपकी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

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विवाद तब बढ़ गया जब न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने सुरक्षाकर्मियों को हुबलीकर को अदालत कक्ष से बाहर निकालने का निर्देश दिया। बार-बार चेतावनियों के बावजूद, हुबलीकर ने बहस जारी रखी, यहां तक ​​कि अदालत द्वारा नोटिस जारी करने से इनकार करने पर भी सवाल उठाया। सुरक्षा के हस्तक्षेप से पहले उसने दावा किया, मैडम, आप मेरे खिलाफ अन्याय कर रही हैं। यह पहली बार नहीं था जब हुबलीकर का न्यायपालिका से टकराव हुआ था। इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई में मामले की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पक्षकारों की सूची में जस्टिस गोगोई का नाम शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और हुबलीकर को नाम हटाने का निर्देश दिया था। 

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