By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 18, 2025
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अवैध रूप से संचालित ‘स्ट्रीट स्टॉल’ और पार्किंग समस्याओं से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों से इस संबंध में एक ठोस योजना प्रस्तुत करने को कहा है।
याचिका में यह भी कहा गया कि शहरी नियोजन केवल दंडात्मक कार्रवाई पर आधारित नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने अधिकारियों से योजना और पुनर्वास उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी और उन्हें एक ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया।