हाई कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

By अभिनय आकाश | Apr 22, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष न्यायालय की शक्ति को उच्च न्यायालयों को दिए जाने की मांग की गई थी। ध्यान रहे कि अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को देश के भीतर किसी भी मामले या लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने" का अधिकार देता है।

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