By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 14, 2019
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह, कारोबारी रतुल पुरी को पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद, अगस्ता वेस्टलैंट हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में ‘‘याचिकाकर्ता (पुरी) की (कथित) धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए।’’