हरियाणा के डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का आरोप, महिला को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

By अभिनय आकाश | Feb 06, 2025

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने साइबर सेक्सटॉर्शन मामले में आरोपी एक महिला को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। महिला ने अपने पति के साथ मिलकर कथित तौर पर एक 73 वर्षीय डॉक्टर को ब्लैकमेल किया और वीडियो कॉल के दौरान नग्न वीडियो रिकॉर्ड करके 1 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की। सेक्सटॉर्शन रैकेट के बढ़ने को 'भयानक और अमानवीय उल्लंघन जो पीड़ित की शर्म को बढ़ाता है' बताते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि 'याचिकाकर्ता को नियमित जमानत की रियायत देने के लिए उसे कोई वैध आधार नहीं मिला। न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल की एकल पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य वर्तमान में छवि-आधारित यौन शोषण का सबसे अधिक रिपोर्ट किया जाने वाला रूप हैं - एक प्रकार का ऑनलाइन ब्लैकमेल जो 2021 से प्रचलन में बढ़ रहा है। चिंता का विषय सेक्सटॉर्शन की हालिया घटनाएं हैं, जो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सामाजिक संपर्कों में वृद्धि को देखते हुए पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं हैं। 

प्रमुख खबरें

Festival Season से पहले Sugar Price में भारी उछाल, सरकार ने Import Duty हटाने और स्टॉक लिमिट पर शुरू किया विचार

पाकिस्तान में अक्टूबर से क्रिकेट का घमासान, श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ खेलेगा त्रिकोणीय श्रृंखला

Manchester City के Midfield में मची खलबली, Rodri के बाद Tijjani Reijnders ने भी Al Qadsiah से मिलाया हाथ

Jose Mourinho का बड़ा खुलासा: Real Madrid के प्रस्ताव पर संशय में थे Rodri, इसलिए Barcelona जाना ही बेहतर