पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, कहा- हम आयोग को आदेश नहीं दे सकते

By अंकित सिंह | Apr 29, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया भाषण के दौरान कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत ईसीआई को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

इसे भी पढ़ें: 'इंडी अलायंस वाले पीएम की कुर्सी भी बांट लेंगे', Amit Shah बोले- बिहार में जाति की राजनीति खत्म करने के लिए मोदी सरकार जरूरी

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। यह पूर्णतः अनुचित है। याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है। हाल ही में, कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुसलमानों पर 'घुसपैठिए' वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था। चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सभी स्टार प्रचारक उनसे अपेक्षित उच्चतम स्तर का संवाद बनाए रखें।

प्रमुख खबरें

Tech कंपनी में बड़ा फेरबदल: Layoffs के बाद Hillary Maxson बनीं नई CFO, AI पर होगा बड़ा निवेश

Aviation Sector से MSME तक को मिलेगी Oxygen, सरकार ला रही नई Loan Guarantee Scheme

Air India के Top Level पर बड़ा फेरबदल, CEO Campbell Wilson का इस्तीफा, नए बॉस की तलाश तेज

Candidates Tournament: Tan Zhongyi की एक गलती पड़ी भारी, Vaishali ने मौके को जीत में बदला