कोई कार्रवाई न करें...दिल्ली में 2 मस्जिदों के खिलाफ एक्शन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

By अभिनय आकाश | Jul 26, 2023

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि वह रेलवे भूमि पर कथित तौर पर निर्मित अनधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमण को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में दो मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद की दीवारों पर चिपकाए गए दो नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर आवश्यक निर्देश लेने का निर्देश दिया। 

इसे भी पढ़ें: Yes Milord! ASI सर्वे की मिली इजाजत, राहुल की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

बोर्ड का कहना है कि हालांकि, विवादित नोटिस के भाव से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संदर्भ के तहत मस्जिदों को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि मस्जिदों को ध्वस्त करने का रेलवे का विवादित कदम स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण, मनमाना, मनमाना और बिना किसी वास्तविक कारण के है। 

प्रमुख खबरें

Delhi Hotel Fire Update | दिल्ली में अवैध निर्माण पर चला एमसीडी का हथौड़ा! 82 संपत्तियां ध्वस्त, 43 सील, हौज रानी अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त

AI ने खुद लिखा 80% Code! Claude बनाने वाली Anthropic की रिपोर्ट से सनसनी, बढ़ा ये बड़ा खतरा

Rome Diamond League में बड़ा उलटफेर, Sri Lanka के रुमेश ने Neeraj Chopra को पछाड़ बनाया Record

ENG vs NZ: Lords में England का मास्टरस्ट्रोक, 140 पर ढेर होकर भी कीवी टीम को किया पस्त