By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं होने वाले गैर-डेयरी यानी एनालॉग पनीर की बिक्री, खरीद, भंडारण और आपूर्ति पर रोक लगा दी। एनालॉग पनीर को दूध से बनाने के बजाय वनस्पति तेल या वनस्पति वसा और इमल्सीफायर जैसी सामग्री का इस्तेमाल कर तैयार किया जाता है। यह पारंपरिक पनीर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें दूध से बने पनीर के समान पोषक तत्व नहीं होते हैं।
आदेश के तहत राज्य में कोई भी व्यक्ति या खाद्य कारोबार संचालक (एफबीओ) एनालॉग या गैर-डेयरी पनीर का विनिर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति या बिक्री नहीं कर सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि जिस उत्पाद में दूध की वसा, दूध के ठोस पदार्थ या दूध के अन्य घटकों को वनस्पति तेल या वनस्पति वसा से पूरी तरह या आंशिक रूप से बदला गया हो, उसे ‘पनीर’ के रूप में पेश, वर्णित, विज्ञापित, प्रदर्शित, आपूर्ति या बेचा नहीं जा सकता है।