By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 14, 2022
शिमला । राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और विभागीय अधिकारियों के अनुरोध पर माल और सेवा कर में सम्मिलित अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों और बकाया राशि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती योजना (विरासत मामले समाधान) 2021 आरम्भ की गई है। इससे करदाताओं को अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद भी करदाताओं के कर संबंधी मामलों के विवाद रह गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र डीलरों को अपने नजदीकी जिला/वृत्त कार्यालय में जाना होगा। उन्हांेने डीलरों को योजना के समाप्त होने से पहले इस अवसर का लाभ उठाने का परामर्श दिया।