By अंकित सिंह | Apr 15, 2026
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पासपोर्ट विवाद में रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज FIR के संबंध में दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट जमानत पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया। जब उनसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिमंता की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के खिलाफ कई पासपोर्टों के आरोपों की जांच की मांग के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से सार्वजनिक रूप से अपना पासपोर्ट दिखाने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक सप्ताह की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। साथ ही, असम सरकार द्वारा इस जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर खेड़ा को नोटिस जारी किया गया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने खेड़ा को नोटिस जारी कर असम सरकार द्वारा दायर याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि यदि खेड़ा असम में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश इसमें बाधा नहीं बनेगा।
खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी के पास भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं और दुबई में उनकी कई आलीशान संपत्तियां हैं, साथ ही अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी भी है। सरमा परिवार ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया है और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।