Krishna Janmabhoomi case: श्रीकृष्ण जन्म भूमि मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, शाही ईदगाह को विवादित ढांचा बताने वाली याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Jul 04, 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कृष्ण जन्मभूमि मामले में भविष्य की सभी कार्यवाहियों में शाही ईदगाह मस्जिद को "विवादित संरचना" के रूप में संदर्भित करने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को "विवादित संरचना" घोषित करने के हिंदू पक्ष के अनुरोध पर अपना फैसला सुनाया। यह अनुरोध करने वाले आवेदन ए-44 को खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आवेदन को इस स्तर पर खारिज किया जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: मराठी तो बोलनी पड़ेगी, अगर आप नहीं जानते तो..., दुकानदार की पिटाई पर यह क्या बोल गए महाराष्ट्र के मंत्री

इस बीच, हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है। इस मामले की सुनवाई फिलहाल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की अगुवाई वाली सिंगल जज बेंच कर रही है। यह विवाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की है। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर किया गया था।

प्रमुख खबरें

China के पड़ोसी देश पर जयशंकर का बड़ा ऐलान, सिखाएंगे अंग्रेजी

US-Iran Deal का असर, Hormuz से भारतीय जहाज़ों का रास्ता खुला, MEA ने बताया मौजूदा हाल

Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर पुलिस पर हत्या का FIR, बिहार में बढ़ा सियासी बवाल

World Cup में Lionel Messi बने GOAT, Kylian Mbappé ने Klose की बराबरी कर बढ़ाई रेस