केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान समेत 3 देशों से आए हिंदू, सिख भारत में बगैर पासपोर्ट रह सकेंगे,

By अभिनय आकाश | Sep 03, 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश हाल ही में पारित आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कई आदेशों में से एक है, जो सोमवार से प्रभावी हो गया। यह इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए राहत की बात है क्योंकि पिछले साल लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) केवल उन लोगों पर लागू होता था जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे और नागरिकता प्राप्त करने के पात्र थे।

इसे भी पढ़ें: भारत का नाम ले रहे थे शहबाज, तभी पाक PM के कान में ये क्या बोल गए पुतिन

निस्संदेह, आव्रजन और विदेशी अधिनियम से संबंधित नवीनतम आदेश दिसंबर 2024 तक आने वालों को बिना पासपोर्ट के रहने की अनुमति देता है और नागरिकता की गारंटी नहीं देता है। यह बड़ी संख्या में लोगों, खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए राहत की बात होगी, जो 2014 के बाद भारत आए थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोग - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण या धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए और 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले वैध दस्तावेजों के बिना या समाप्त हो चुके दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश कर गए, वे इस आदेश के दायरे में आएंगे। नेपाल और भूटान के नागरिकों के साथ-साथ इन दोनों पड़ोसी देशों से ज़मीन या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाले भारतीयों को पहले की तरह पासपोर्ट या वीज़ा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: आर्थिक तनाव के बावजूद रक्षा संबंध हैं बरकरार, Alaska में Indian Army और US Amry का चल रहा है Yudh Abhyas

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के लागू होने के बाद जारी एक आदेश के अनुसार, ड्यूटी पर भारत में प्रवेश करने या भारत से बाहर जाने वाले भारतीय नौसेना, सेना या वायु सेना के सदस्यों और ऐसे किसी भी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को, सरकारी परिवहन में ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करते समय, पासपोर्ट या वीज़ा ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।


प्रमुख खबरें

Dhurandhar X Review | रणवीर सिंह की धुरंधर पर दर्शकों का प्यार बरसा, फिल्म को कहा दिलचस्प एक्शन-ड्रामा, देखें फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यु

IndiGo Flights Cancellation: उड़ानें रद्द होने के बीच DGCA ने फ्लाइट क्रू के लिए बनाए गए Weekly Rest Norms वापस लिए

IndiGo ने आज की सारी उड़ानें रद्द कीं, हजारों यात्री फंसे, Civil Aviation Minister ने Airline को लगाई फटकार

एक महीने चावल छोड़ा, तो शरीर में दिखे ये 3 बड़े बदलाव, आप भी हो जाएंगे हैरान!