Honor killing case: अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 20, 2023

दिल्ली की एक अदालत ने 2010 में दो बहनों की झूठी शान के लिए हत्या करने वाले दो भाइयों समेत तीन लोगों को मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बाबरू भान ने शोभा और मोनिका के भाइयों-अंकित चौधरी और मंदीप नागर को झूठी शान के लिए बहनों की हत्या और मोनिका से शादी करने वाले कुलदीप की हत्या के मामले में सजा सुनाई।

हत्या में दोनों भाइयों की मदद करने वाले नकुल खारी को भी सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंकित चौधरी, मनदीप नागर और सहयोगी खारी तीन लोगों को गोली मारने में शामिल थे।

अदालत ने इस साल सितंबर में आरोपियों को दोषी ठहराया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष आपराधिक साजिश एवं हत्या के अपराध को सफलतापूर्वक साबित करने में सक्षम रहा है। चौथे आरोपी राकेश को अदालत ने एक अपराधी को शरण देने के अपराध में दोषी ठहराया था जिसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रमुख खबरें

केमिकल ट्रीटमेंट से खराब हुए बाल? तो हफ्ते में एक बार ये जादुई हेयर मास्क ट्राई करें, घर बैठे पाएं सिल्की-शाइनी बाल!

करोड़ों के अय्यर को बेंच पर बैठाएगी RCB? कुंबले बोले - जीतने वाली टीम से छेड़छाड़ क्यों करें

सर्दी की सुबह को बनाएं लाजवाब: मूली-चावल की पूड़ी का अनोखा स्वाद, जानें आसान रेसिपी

धीरेन्द्र शास्त्री का चेतावनी: खतरे में बांग्लादेश में हिंदुओं की पहचान, तुरंत एक्शन ले भारत