By अंकित सिंह | Jul 11, 2025
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है और यह राजद, कांग्रेस जैसे सभी अराजकतावादी दलों के लिए एक कड़ा संदेश है, जिनका भारत के संविधान और भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।
आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाए। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर को ‘‘संवैधानिक दायित्व’’ बताते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलीलें सुनीं और आयोग को सात करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले बिहार में एसआईआर जारी रखने की अनुमति दे दी।