By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 20, 2022
गुरुग्राम (हरियाणा)। गुरुग्राम की एक अदालत ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक महिला के पेट में रुई का फाहा छोड़ने पर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़िता स्वास्तिका के पति दिवास राय की शिकायत पर मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले, राय ने सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का पुलिस से आग्रह किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था।