अस्पतालों को कोविड मरीजों से दो लाख से ऊपर का नकद भुगतान लेने की छूट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 08, 2021

नयी दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केन्द्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी।

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सीबीडीटी ने कहा,‘ केंद्र सरकार ..यहास्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधारतथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।’

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नांगिया एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा की वर्तमान परिस्थियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोवीड 19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते है लेकिन आयकर कानून के तहत दो लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।

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