2000 Rupee Note Exchange | बैंक में कैसे बदले जाएंगे 2 हजार के नोट, नहीं पता तो यहां से लीजिए पूरी जानकारी

By रेनू तिवारी | May 23, 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार नागरिक आज से अपने पास रखे 2,000 रुपये के नोटों को बदल या बैंक में जमा कर सकते हैं। आईबीआई के ऐलान के बाद  पिछले सप्ताह 2000 के नोंटो को एक्सचेंज करने का ऐलान किया गया था।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोगों को भीड़ लगाने का कोई कारण नहीं है, यह कहते हुए कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक खुली रहेगी। आरबीआई द्वारा देश भर के सभी बैंकों को एक अलग सर्कुलर भी जारी किया गया है, ताकि जनता को बिना किसी असुविधा के विनिमय/जमा प्रक्रिया को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके।

 

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आज से 2,000 रुपये के नोटों को बदलने/जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है, यहां कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कार्य को आसान बना देंगे।आरबीआई ने कहा कि लोग 2,000 रुपये के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए किसी भी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा, "जनता अपने पास रखे 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है।"

 

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विनिमय की सुविधा आरबीआई के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में भी उपलब्ध होगी जिनके पास समय सीमा तक निर्गम विभाग हैं।


क्या ग्राहक किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं?

हाँ। एक व्यक्ति एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए देश की किसी भी बैंक शाखा में जा सकता है। आरबीआई ने कहा, "एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक समय में ₹20,000 की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदलवा सकता है।"


क्या बैंक खाते में जमा करने की कोई सीमा है?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ग्राहक बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा कर सकते हैं, मौजूदा नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लेनदेन नकद लेनदेन रिपोर्टिंग (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर) आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।


एक बार में 20,000 रुपए की एक्सचेंज लिमिट

कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग में बदलने के लिए जा रहा है, उसे ध्यान देना चाहिए कि एक समय में 20,000 रुपये तक की सीमा है। आरबीआई ने कहा, "जनता एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकती है।"

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