PAN को Aadhaar से कैसे करें लिंक? 31 दिसंबर तक है आखिरी मौका, नहीं तो लगेगी पेनल्टी और आएगी ITR मे दिक्कत

By अंकित सिंह | Dec 30, 2025

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। इस तिथि के बाद, लिंक न किए गए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और उपयोगकर्ताओं को विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, जो उपयोगकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपने आधार और पैन को लिंक करने में विफल रहते हैं, वे महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

 

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आधार-पैन लिंकिंग क्या है?

पैन-आधार लिंकिंग में किसी व्यक्ति के पैन को उसके आधार नंबर से जोड़ा जाता है ताकि उसकी पहचान की पुष्टि हो सके और एक ही पैन कार्ड बार-बार जारी होने से रोका जा सके। आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, 1 जुलाई 2017 तक पैन प्राप्त करने वाले और आधार संख्या के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र और प्रक्रिया का उपयोग करके अपना आधार नंबर सूचित करना होगा। आयकर विभाग ने एक उपयोगकर्ता पुस्तिका में कहा है कि यदि आप समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। गौरतलब है कि नए पैन कार्ड आवेदकों के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार-पैन लिंकिंग स्वतः ही पूरी हो जाती है। आधार लिंकिंग सेवा व्यक्तिगत करदाताओं (ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए उपलब्ध है।



पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

– वैध पैन कार्ड

– आधार नंबर

– वैध मोबाइल नंबर


लेकिन अगर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?

यदि आप 31 दिसंबर, 2025 तक दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको निम्नलिखित परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है।


1. अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय किसी भी कर राशि या उसके किसी भाग की वापसी नहीं की जाएगी;


2. इस वापसी पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा।


3. जहां कर कटौती योग्य है, वहां उच्च दर से कर कटौती की जाएगी। जहां स्रोत पर कर वसूली योग्य है, वहां उच्च दर से कर वसूली की जाएगी।


4. टीसीएस/टीडीएस क्रेडिट फॉर्म 26एएस में नहीं दिखेगा, और टीसीएस/टीडीएस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होंगे।


5. करदाता शून्य टीडीएस के लिए 15जी/15एच घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।


6. निम्नलिखित लेनदेन नहीं किए जा सकते: बैंक खाता खोलना, डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी करना, म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदना, एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की नकद राशि बैंक या डाकघर में जमा करना, एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर नकद में खरीदना; 10,000 रुपये से अधिक के सभी बैंक लेनदेन।


7. पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, सब्सिडी प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने जैसी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन और आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है। इसलिए, पैन और आधार कार्ड लिंक न होने पर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है।


8. जब पैन-आधार लिंक नहीं होता है, तो नया पैन कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है यदि पुराना पैन कार्ड क्षतिग्रस्त हो गया हो या खो गया हो, क्योंकि नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

 

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पैन को आधार से कैसे लिंक करें

- आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन विवरण दर्ज करें।

- प्रोफ़ाइल अनुभाग में, 'आधार लिंक करें' विकल्प पर क्लिक करें, पैन और आधार विवरण दर्ज करें और 'ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करें' पर आगे बढ़ें।

- संबंधित मूल्यांकन वर्ष और भुगतान प्रकार के रूप में 'अन्य रसीदें' चुनें।

- शुल्क का भुगतान करने के बाद, आधार को पैन कार्ड से लिंक किया जा सकता है।

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