By अभिनय आकाश | May 14, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति का विवाहेतर संबंध क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे पत्नी को परेशान या पीड़ा हुई है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि विवाहेतर संबंध दहेज हत्या के लिए पति को फंसाने का आधार नहीं है, क्योंकि कथित संबंध और दहेज की मांग के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे 18 मार्च, 2024 को अपनी पत्नी की उसके ससुराल में अप्राकृतिक मृत्यु के बाद आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता)/304-बी (दहेज हत्या) के अलावा धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह घटना शादी के लगभग पांच साल के भीतर हुई थी।
फैसले में कहा गया विवाहेतर संबंध आरोपी को धारा 304बी आईपीसी के तहत फंसाने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने माना कि उत्पीड़न या क्रूरता को दहेज की मांग या निरंतर मानसिक क्रूरता से जोड़ा जाना चाहिए जो 'मृत्यु से ठीक पहले' हुई थी। वह व्यक्ति मार्च 2024 से हिरासत में था और न्यायालय ने कहा कि उसे लगातार हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया था और निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है।