बाहर से आइसक्रीम खरीदना होगा सस्ता, पार्लर में बिकने वाली पर लगेगा 18 फीसद जीएसटी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 07, 2021

नयी दिल्ली। सीबीआईसी ने बुधवार को कहा कि पार्लर या इस तरह की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। परिपत्रों के दो सेटों में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 21 वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दरों में बदलाव पर व्यापार और उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया, जिसका निर्णय 17 सितंबर को 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया था। आइसक्रीम पार्लर के संबंध में सीबीआईसी ने कहा कि ऐसे स्थान पहले से विनिर्मित आइसक्रीम बेचते हैं और रेस्तरां की तरह नहीं होते हैं। परिपत्र में कहा गया, ‘‘आइसक्रीम पार्लर किसी भी स्तर पर खाना पकाने के किसी भी रूप में संलग्न नहीं होते हैं, जबकि रेस्तरां सेवा प्रदान करने के दौरान खाना पकाने/तैयारी करने के काम में शामिल होते हैं।’’

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