SC का अहम फैसला, किराये पर वाहन लिया तो उसका इंश्योरेंस भी माना जाएगा ट्रांसफर

By अनुराग गुप्ता | Jul 22, 2021

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि गाड़ी मालिक से यदि कोई व्यक्ति वाहन किराये पर लेता है तो वाहन के साथ उसका भी इंश्योरेंस ट्रांसफर माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला बस दुर्घटना से जुड़ी एक याचिका पर सुनाया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद अब बीमा कंपनियों अब इंश्योरेंस का पैसा देने से आना-कानी नहीं कर सकेंगी। 

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इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि थर्ड पार्टी के मुआवजे की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। जहां पर अदालत ने साफ कर दिया कि बीमा कंपनी मुआवजा देने से नहीं बच सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने बीमा कंपनी को बस हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख 82 हजार रुपए मुआवजा और 6 फीसदी ब्याज देने भी अदा करने का निर्देश दिया।

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