फैसला नहीं कर पाए तो हम…बेअंत सिंह हत्याकांड मामले पर क्यों केंद्र पर गर्म हुआ सुप्रीम कोर्ट

By अभिनय आकाश | Jan 21, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा पर फैसला करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'आखिरी मौका' देते हुए कहा कि वह अन्यथा योग्यता के आधार पर फैसला लेगी। शीर्ष अदालत राजोआना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसकी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। यदि केंद्र उसके समक्ष निर्णय लेने में विफल रहता है तो अदालत गुण-दोष के आधार पर इसकी सुनवाई करेगी।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court से BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत, प्राथमिकी रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

पीठ ने कहा कि राजोआना के वकील ने कहा कि उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए और रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि दया याचिका लंबे समय से लंबित है, मेहता ने कहा, यही समस्या है। क्या उन्हें समाज में वापस आना चाहिए? हम आपकी बात सुनेंगे। हम उन्हें कुछ समय देंगे। पिछले साल 25 नवंबर को केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि राजोआना की दया याचिका से संबंधित मामले में संवेदनशीलता शामिल है। पिछले साल 18 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को राजोआना की दया याचिका विचार के लिए उनके सामने रखने को कहा गया था। 

प्रमुख खबरें

Petrol-Diesel Shortage की क्या है सच्चाई? सरकार ने कहा- Stock पूरी तरह सुरक्षित, Panic Buying न करें

Jakhu Temple: Shimla के Jakhu Temple में आज भी मौजूद हैं Hanuman के पदचिन्ह, संजीवनी से जुड़ा है गहरा रहस्य

Pakistan की इस दलील पर झुका Israel, अपनी हिट लिस्ट से हटाए Iran के 2 बड़े नेता!

PSL कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़के डेविड वॉर्नर, अन्य कप्तानों को बताया स्कूली बच्चा