अगर वसीयत में पिता बेटों के नाम कर दे प्रॉपर्टी, तो बेटियां कर सकती हैं दावा? जानिए क्या कहता है कानून

By जे. पी. शुक्ला | May 24, 2025

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वर्ग I के उत्तराधिकारियों को अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है, यदि उनकी मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है। अधिनियम के तहत बेटियों और बेटों को वर्ग I का उत्तराधिकारी माना जाता है और उनके पास सहदायिक अधिकार होते हैं। सहदायिक के रूप में बच्चों के पास अपने माता-पिता की संपत्ति पर कुछ अधिकार होते हैं, जिसमें पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियां शामिल हैं। 

भारत में उत्तराधिकार

किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति, उपाधि और अधिकारों का हस्तांतरण- वसीयत और उत्तराधिकार कानून दोनों द्वारा शासित होता है। भावनात्मक नुकसान के बीच संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई पारिवारिक रिश्तों को और भी खराब कर सकती है। इसलिए, भारत में पिता की संपत्ति में बेटों और बेटियों के अधिकारों को समझना बहुत ज़रूरी है।

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भारत में संपत्ति उत्तराधिकार कानून मुख्य रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और इसके ऐतिहासिक 2005 संशोधन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये कानून हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों में बेटियों और बेटों के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करते हैं। फिर भी जागरूकता की कमी के कारण अभी भी भ्रम और विवाद होते हैं।

पैतृक संपत्ति पर बेटे और बेटियों का अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार विरासत में मिली संपत्ति को पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अलग-अलग अधिकार जुड़े होते हैं। एक लड़का अपने जन्म के समय ही पैतृक संपत्ति प्राप्त कर लेता है। यह चार पीढ़ियों तक के पुरुष वंश से विरासत में मिली संपत्ति होती है। हालांकि, पैतृक संपत्ति का दावा करने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। एक यह कि क्या यह पिता की मृत्यु के बाद या दादा से विरासत में मिली है, जिन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया था। 

पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में बेटे और बेटियों दोनों का ऐसी संपत्ति पर समान अधिकार होता है। किसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति तभी माना जा सकता है जब वह पिता को अपने पिता से विरासत में मिली हो, जिसका अर्थ है कि किसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि बेटे या बेटी के पिता को वह संपत्ति उक्त बेटे या बेटी के दादा से विरासत में मिली हो, या तो दादा की मृत्यु के बाद या अपने जीवनकाल में, यदि दादा ने संपत्ति का बंटवारा किया हो। हालाँकि, यदि पिता को दादा से उपहार के रूप में संपत्ति मिली है, तो ऐसे मामले में, जिस संपत्ति को उपहार के रूप में बताया गया है, उसे पैतृक संपत्ति नहीं माना जाएगा।

इससे पहले हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के केवल पुरुष सदस्यों को ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ("संशोधन") में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप एक हिंदू महिला को हिंदू पुरुष के समान पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त है। यह संशोधन 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ और इसने उन्हें बेटों के समान समान अधिकार दिया। इसके अलावा, इस संशोधन ने एक विवाहित हिंदू बेटी को उसके पिता के घर में रहने का अधिकार भी दिया है, अगर वह परित्यक्त, तलाकशुदा आदि है।

संपत्ति का बंटवारा कैसे करें?

भारत में संपत्ति वितरण कानून के अनुसार, इसके दो प्रकार हैं।

- वसीयतनामा उत्तराधिकार: वैध वसीयत के आधार पर

- बिना वसीयतनामा उत्तराधिकार: वैधानिक पदानुक्रम के आधार पर उत्तराधिकारियों के बीच कानूनी वितरण

पिता द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति पर पुत्र-पुत्रियों के अधिकार

यदि कोई संपत्ति पिता द्वारा अर्जित या खरीदी गई संपत्ति है तो पिता के जीवित रहने तक पुत्र-पुत्रियाँ उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकते। पुत्र-पुत्रियाँ उस संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार प्रमाणित नहीं कर सकते जो पिता द्वारा अपने जीवनकाल में स्वयं अर्जित की गई थी। जब तक पिता जीवित है, वह स्वयं अर्जित संपत्ति का एकमात्र स्वामी होगा और स्वयं अर्जित संपत्ति से संबंधित सभी कब्जे, फ्रीहोल्ड, शीर्षक और मालिकाना अधिकार पिता के पास ही रहेंगे। पिता द्वारा स्वयं अर्जित ऐसी संपत्ति पर उसके पुत्र-पुत्रियाँ उसके जीवनकाल तक कब्जे का कोई अधिकार नहीं जता सकते।

- जे. पी. शुक्ला

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