By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 25, 2021
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में आरोपी एक निजी कंपनी के निदेशक को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश सूखे कोयले की खरीद-बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप माझी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।