National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी को फौरी राहत या बढ़ीं मुश्किलें? Delhi HC में सुनवाई टली

By अभिनय आकाश | Apr 20, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने होनी थी। मिली जानकारी के अनुसार, अब इस मामले की सुनवाई 25 मई को होगी। एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की न्यायिक समीक्षा ज़रूरी है और चार्जशीट में पेश की गई सामग्री पर औपचारिक संज्ञान लिया जाना चाहिए।

इसे भी पढ़ें: Delhi HC का अभूतपूर्व कदम, Order Reserve होने के बाद भी Arvind Kejriwal को जवाब की इजाजत

ईडी ने साज़िश और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया

ईडी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी एक साज़िश का हिस्सा थे। एजेंसी ने अपनी शिकायत में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन का नाम भी शामिल किया है। ईडी के अनुसार, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर गलत तरीकों से हासिल की गई थी। यह दावा किया गया है कि गांधी परिवार की यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसने 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले धोखे से एजीएल की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया था।

उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध और बड़ी घटनाओं की हर अपडेट के लिए पढ़ें Uttar Pradesh Latest News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।

प्रमुख खबरें

ओवैसी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया न्याय की जीत, कहा- यह युवाओं के संघर्ष की बड़ी कामयाबी

एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेगी मिजोरम सरकार और चर्च संस्थाएं

आगरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ: उखड़ी सड़कें ठीक नहीं होने पर अधिकारियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

सोशल मीडिया पर साझा की गई आंबेडकर की तस्वीर एआई से बनाई गई है: दिल्ली पुलिस