जमानत देने के लिए कठिन शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान: न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 17, 2021

नयी दिल्ली|  उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जमानत देने के लिए ‘‘कठिन शर्तें’’ लगाना जमानत से इनकार करने के समान है।

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए कीजिसमें धोखाधड़ी के मामले में जमानत की मांग करने वाले एक व्यक्ति के आवेदन को अनुमति देते हुए 20 लाख रुपये की नकद जमानत राशि और 20लाख रुपये की अचल संपत्ति की शर्त लगाई गई थी।

इसे भी पढ़ें: सीएए विरोधी प्रदर्शन : शीर्ष अदालत हर्जाने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को सहमत

 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने 12नवंबर के अपने आदेश में कहा, हमारा विचार है कि जमानत देने के लिए कठिन शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान है।

शीर्ष अदालत ने आरोपी की याचिका का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया, जिसने अपनी जमानत अर्जी को स्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती दी थी।

इसने 20 लाख रुपये की नकद जमानत राशि और 20लाख रुपये की अचल संपत्ति की शर्त लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया।

इसे भी पढ़ें: कॉलेजियम ने वकील सौरभ किरपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

 

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Olympic Ice Hockey में Team Canada का तूफान, France को 10-2 से रौंदकर मचाया तहलका।

IND vs PAK मैच में हार का डर? बीच में ही स्टेडियम छोड़कर निकले PCB चीफ Mohsin Naqvi

T20 World Cup: भारत से हार के बाद पाकिस्तान में गुस्सा, प्रशंसकों ने टीम पर उठाए सवाल

IND vs PAK: महामुकाबला बना एकतरफा, Team India ने Pakistan को 61 रन से धोकर 8-1 की बढ़त बनाई।