By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 17, 2021
नयी दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जमानत देने के लिए ‘‘कठिन शर्तें’’ लगाना जमानत से इनकार करने के समान है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने 12नवंबर के अपने आदेश में कहा, हमारा विचार है कि जमानत देने के लिए कठिन शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान है।
शीर्ष अदालत ने आरोपी की याचिका का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया, जिसने अपनी जमानत अर्जी को स्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती दी थी।
इसने 20 लाख रुपये की नकद जमानत राशि और 20लाख रुपये की अचल संपत्ति की शर्त लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया।