Toshakhana case: इमरान खान और बुशरा बीबी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक

By अभिनय आकाश | Apr 01, 2024

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सोमवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया। दोनों को जवाबदेही अदालत ने आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को सजा सुनाई थी और 'गैर-इस्लामिक' विवाह मामले में सात साल की सजा भी सुनाई गई थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पिछले साल दिसंबर में इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त एक आभूषण सेट को कम मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने के लिए मामला दर्ज किया था। यह फैसला 8 फरवरी के आम चुनाव से आठ दिन पहले आया है, जिसे इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) राज्य की सख्ती के बीच और बिना चुनावी चिह्न के लड़ रही है। जवाबदेही न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की, जहां इमरान वर्तमान में कैद हैं। दंपति को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया और 787 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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मामला किस बारे में है?

पाकिस्तान के भ्रष्टाचार विरोधी निगरानीकर्ता ने आरोप लगाया कि पीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इमरान खान और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से कुल 108 उपहार मिले थे। उन उपहारों में से उन्होंने कथित तौर पर 142 मिलियन रुपये से अधिक की कम कीमत पर 58 उपहार अपने पास रख लिए। एनएबी द्वारा दायर संदर्भ केवल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से प्राप्त ग्रेफ़ आभूषण सेट से संबंधित है और उपर्युक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक कम मूल्यांकन के बावजूद इसे बरकरार रखा गया है। सितंबर 2020 के पत्र के माध्यम से उप सैन्य सचिव द्वारा कैबिनेट डिवीजन के तोशखाना को उपहार की सूचना दी गई थी, लेकिन इसे सही और पारदर्शी मूल्यांकन के लिए उपहारों की स्वीकृति और निपटान 2018 की प्रक्रिया के अनुसार जमा नहीं किया गया था।

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ताजा  दोषसिद्धि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप पर आधारित थी। यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था। अप्रैल 2022 में सत्ता गंवाने के बाद से खान को अब तक चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है। 

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