By अभिनय आकाश | Jan 17, 2025
संघीय राजधानी की एक जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के मामले में दोषी ठहराया। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने पीटीआई संस्थापक को 14 साल की सजा और उनकी पत्नी को सात साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया। पीटीआई के संस्थापक को 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और उनकी पत्नी पर 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पीटीआई के संस्थापक को 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और उनकी पत्नी पर 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
फैसले के अनुसार, पूर्व प्रधान मंत्री खान को "भ्रष्ट आचरण" और "सत्ता के दुरुपयोग" के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि प्रथम महिला को "अवैध गतिविधियों में शामिल होने" के लिए दोषी ठहराया गया है। न्यायाधीश ने अधिकारियों को अल-कादिर ट्रस्ट विश्वविद्यालय को संघीय सरकार की हिरासत में देने का निर्देश दिया।