By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2025
बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने किशोरीका अपहरण करने और उसके बाद दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष कारावास और जुर्माना सुनाया है। अभियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन अधिकारी पी. एन. स्वामी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अजय राजभर को दोषी ठहराया और उसे 25 वर्ष कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अधिकारियों के अनुसार, पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी को 31 अगस्त 2021 को सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव निवासी अजय राजभर ने अगवा किया और उससे बलात्कार किया।
किशोरी के पिता की तहरीर पर अजय राजभर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।