Rajasthan: Gehlot ने सरकारी नीति का समर्थन करने वाली वीरांगनाओं से मुलाकात की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 11, 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीदों के परिवारों के लिए सरकार की वर्तमान नीतियों का समर्थन करने वाली राज्य की वीरांगनाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से शनिवार मुलाकात की। दूसरी ओर, वर्ष 2019 में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के तीन जवानों की पत्नियों का विरोध प्रदर्शन तूल पकड़ रहा है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां 28 फरवरी से प्रदर्शन कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि हम सड़कें बनाने, घर बनाने और मूर्तियां लगाने जैसी मांगों को पूरा कर सकते हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम वीरांगनाओं की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।” एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गहलोत ने शनिवार को राज्य की वीरांगनाओं के एक समूह से मुलाकात की, जिन्होंने अपने लिए राजस्थान सरकार की मौजूदा नीतियों का समर्थन किया है। बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि “अनुचित मांगों” को लेकर प्रदर्शन करने से सभी वीरांगनाओं की छवि प्रभावित होती है।

गहलोत ने अपने आवास पर प्रतिनिधमंडल से मुलाकात करने के बाद ट्वीट किया, “वीरांगनाओं का अभिवादन। बलिदानियों को सादर नमन।” उन्होंने लिखा, “शहीदों की वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों को अपना समर्थन दिया। वीरांगना और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी अन्य को देना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार शहीदों व परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी।” गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों और वीरांगनाओं को सर्वोच्च सम्मान देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को नियमानुसार शासकीय सेवाओं में शामिल किया है। भविष्य में भी नियमों का पालन किया जाएगा। शहीदों के आश्रितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।” गहलोत ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में शहीदों के लिए करगिल पैकेज लागू किया गया था। पैकेज के तहत शहीदों के परिवारों को 25 लाख रुपये, 25 बीघा जमीन, आवासीय बोर्ड से आवास, आवास नहीं लेने वालों को25 लाख रुपये अतिरिक्त धनराशि और वीरांगना या उनके बच्चों को नौकरी प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा, “शहीद के माता-पिता के लिए 5 लाख रुपये की सावधि जमा का भी प्रावधान है। इसके अलावा, शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर किसी एक सार्वजनिक स्थान का नाम रखने का भी प्रावधान किया गया है।

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