By जे. पी. शुक्ला | Nov 29, 2025
चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सरकार समर्थित एक स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियों और अन्य जानलेवा बीमारियों जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
"चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना" झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है और केवल झारखंड के निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को कैंसर, हृदय रोग (शल्य चिकित्सा सहित), गुर्दे की बीमारी (शल्य चिकित्सा सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्य चिकित्सा सहित), एड्स, कुल कूल्हे का प्रतिस्थापन, रीढ़ की सर्जरी, प्रमुख संवहनी रोग, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, हेपेटोमा, यकृत का उन्नत सिरोसिस, रेटिना डिटेचमेंट, प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, रिफ्लक्स रोग आदि जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभ प्रति लाभार्थी प्रति बीमारी एक बार लागू होता है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय सहायता केवल जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभ की अनुशंसा के बाद ही देय है।
- वित्तीय सहायता: गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- गंभीर बीमारियों के लिए कवरेज: इसमें कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, एड्स और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियाँ शामिल हैं।
- एकल लाभार्थी सहायता: गंभीर बीमारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
- राज्य-वित्तपोषित: झारखंड सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित, जिससे यह पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुलभ है।
- यह लाभ प्रत्येक लाभार्थी को प्रति रोग एक बार उपलब्ध होगा।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु, आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- झारखंड का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है।
- लाभार्थी प्रत्येक गंभीर बीमारी के लिए केवल एक बार ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- सत्यापन के लिए आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज अनिवार्य हैं।
- आवेदक झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (जेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण कार्य (जैसे, राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, चित्रकार, आदि) में कार्यरत होना चाहिए।
- आवेदक सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों में से किसी एक से पीड़ित होना चाहिए।
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत कारखाना स्थापना/श्रमिक पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन एवं शिकायत निवारण हेतु व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ऊपरी दाएँ कोने में "लॉगिन" पर क्लिक करें, फिर "यहाँ पंजीकरण करें" चुनें।
- पंजीकरण फ़ॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल, भरें और एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएँ। कैप्चा कोड भरें और "पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
- आपके लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन पर भेजे जाएँगे
- अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
- सेवाएँ > बीओसी योजना लाभ > आवेदन पत्र पर जाएँ।
- "योजना लाभ फ़ॉर्म" खुल जाएगा।
- "मूल विवरण" अनुभाग में अनिवार्य फ़ील्ड (लाल तारांकन चिह्न से चिह्नित) भरें, जैसे कि बीओसी पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, ज़िला और लिंग।
- "योजना चुनें" अनुभाग में, उपयुक्त योजना चुनें।
- "अपलोड अनुभाग" में निर्दिष्ट फ़ाइल प्रारूप और आकार में आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- "अनुरोध सबमिट करें" पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर एक आवेदन आईडी प्रदर्शित होगी और आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए इस आवेदन आईडी को नोट कर लें।
- आधार कार्ड।
- आवासीय प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र।
- पहचान प्रमाण।
- ई-श्रम कार्ड।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण।
- आय प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा स्थिति का प्रमाण।
- जे. पी. शुक्ला