By अभिनय आकाश | Jul 03, 2025
पिछले सप्ताह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में दिए गए फैसले के बाद, पाकिस्तान अब भारत से द्विपक्षीय जल-बंटवारे संधि के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने का आह्वान कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फैसले से इस्लामाबाद की कानूनी स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन नई दिल्ली द्वारा संधि का पालन करने की संभावना नहीं है। 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि (IWT) पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर अधिकार देती है, जबकि भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों पर नियंत्रण प्रदान करती है। अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त करने की घोषणा कर दी थी।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने देश में जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में उन्होंने संभावित विभागों को वाटर स्टोरेज परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शरीफ ने भारत पर झुंझलाहट निकालते हुए कहा कि देश में पानी की सुरक्षा को लेकर फैसला लेना जरूरी है क्योंकि दिल्ली की मंशा पानी को हथियार बनाने की है।