By रेनू तिवारी | Mar 10, 2026
पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध, जिसमें अमेरिका, इजरायल और ईरान सीधे तौर पर उलझ चुके हैं, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। आपूर्ति में संभावित बाधाओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू कर दी हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने 5 मार्च 2026 को जारी एक आदेश में तेल रिफाइनरियों (सार्वजनिक और निजी दोनों) को सख्त निर्देश दिए हैं:
उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य: सभी रिफाइनरियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने प्रोपेन और ब्यूटेन स्ट्रीम्स का उपयोग केवल LPG उत्पादन के लिए करें।
पेट्रोकेमिकल पर रोक: रिफाइनरियां अब इन गैसों का उपयोग पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने या निर्यात (Export) करने के लिए नहीं कर सकेंगी।
केवल घरेलू उपयोग: उत्पादित सारी एलपीजी केवल तीन सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को दी जाएगी ताकि 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में चूल्हा जलता रहे।
भारत की घबराहट के पीछे मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का ब्लॉक होना है।
आयात पर निर्भरता: भारत अपनी वार्षिक 31.3 मिलियन टन एलपीजी खपत का 60% से अधिक हिस्सा आयात करता है।
85-90% जोखिम: भारत का लगभग 90% आयात खाड़ी देशों से आता है जो होर्मुज मार्ग का उपयोग करते हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण यह मार्ग पूरी तरह असुरक्षित हो गया है।
कतर का संकट: भारत के सबसे बड़े एलएनजी (LNG) आपूर्तिकर्ता कतर ने हमले के डर से अपने कुछ उत्पादन प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं, जिससे सप्लाई में 30% की कमी आई है।
ESMA का मतलब है - Essential Services Maintenance Act (अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून)। जब सरकार को लगता है कि किसी अनिवार्य सेवा (जैसे बिजली, पानी, या गैस) की कमी से आम जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है, तो वह एस्मा लगाती है।
हड़ताल पर रोक: इसके लागू होने के बाद तेल और गैस सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते।
बिना वारंट गिरफ्तारी: यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी काम करने से मना करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और उसे जेल या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
अनिवार्य ओवर-टाइम: यदि आपूर्ति बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने को कहा जाता है, तो वे मना नहीं कर सकते।
एस्मा (ESMA) का पूरा नाम Essential Services Maintenance Act (अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी 'जरूरी सेवा' के रुकने से आम जनता का जीवन संकट में पड़ सकता है।
आसान शब्दों में कहें तो, यह कानून हड़ताल रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें।
सेवाओं की निरंतरता: एस्मा लागू होने के बाद, उस विभाग के कर्मचारी हड़ताल (Strike) पर नहीं जा सकते। उन्हें काम करना ही होगा।
हड़ताल पर प्रतिबंध: यदि कर्मचारी पहले से हड़ताल पर हैं, तो एस्मा लगते ही उन्हें काम पर लौटना पड़ता है। ऐसा न करने पर उनकी हड़ताल को 'अवैध' माना जाता है।
जेल और जुर्माना: इस कानून का उल्लंघन करने वाले या हड़ताल के लिए उकसाने वाले लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें एक साल तक की जेल या जुर्माना (या दोनों) का प्रावधान है।
अनिवार्य ओवरटाइम: सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त समय (Overtime) काम करने के लिए मजबूर कर सकती है और कर्मचारी इसके लिए मना नहीं कर सकते।
सरकार आमतौर पर उन सेवाओं पर एस्मा लगाती है जो जनता के लिए 'लाइफलाइन' होती हैं, जैसे:
स्वास्थ्य सेवाएं (अस्पताल और डॉक्टर)
परिवहन सेवाएं (रेलवे, बस, हवाई सेवा)
बिजली और पानी की आपूर्ति
बैंकिंग और डाक सेवाएं
गैस और तेल की आपूर्ति (जैसा कि अभी युद्ध के हालातों में किया गया है)
भारत सरकार या राज्य सरकारें एस्मा (ESMA) को तब लागू करती हैं जब देश या किसी राज्य में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाएं कि जनजीवन के लिए अनिवार्य सेवाओं (जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, या परिवहन) के ठप होने का खतरा हो। मुख्य रूप से इसे तब लगाया जाता है जब इन सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं या काम करने से मना कर देते हैं, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संकट (जैसे वर्तमान में जारी अमेरिका-ईरान युद्ध और उससे उपजा गैस संकट) के समय भी सरकार इसे लागू करती है ताकि जरूरी चीजों की सप्लाई चेन न टूटे और जमाखोरी या कृत्रिम कमी को रोका जा सके।
इसे लागू करने का सबसे बड़ा 'क्यों' यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामूहिक सुरक्षा और जनहित को व्यक्तिगत या कर्मचारी हितों से ऊपर रखा जाता है। सरकार इस कानून के जरिए यह सुनिश्चित करती है कि अस्पताल में इलाज, घरों में रसोई गैस की सप्लाई और सड़कों पर परिवहन जैसी मूलभूत जरूरतें किसी भी विरोध या विवाद के कारण रुकने न पाएं। चूँकि एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल करना 'गैर-कानूनी' हो जाता है और पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए यह कानून एक सख्त निवारक (Deterrent) के रूप में कार्य करता है, जो संकट के समय राष्ट्र की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो जाता है।