अगर कोई सलीम सुरेश बनकर आता है...गुजरात में नए विवाह नियमों के तहत माता-पिता को सूचित करना अनिवार्य होगा

By अभिनय आकाश | Feb 21, 2026

गुजरात अपने विवाह पंजीकरण प्रणाली में सुधार करने और इस प्रक्रिया में माता-पिता की भागीदारी को केंद्रीय बनाने की तैयारी कर रहा है, खासकर उन मामलों में जहां दंपति भाग गए हों, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को बताया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता बहाल करने के लिए गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 में संशोधन करने की योजना बना रही है, खासकर प्रेम विवाह और भागकर शादी करने के बढ़ते दुरुपयोग के मद्देनजर। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को वास्तविक प्रेम विवाह पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह धोखे और शोषण के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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सहायक रजिस्ट्रार आवेदन को संबंधित जिले या तालुका के रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा उप-नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के पूरा होने की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार इन सभी विवरणों को सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

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