Covid काल में जब्त अनुबंध राशि का 95 प्रतिशत MSMEs को लौटाने का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 07, 2023

वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई इकाइयों से कोविड काल की सरकारी निविदाओं में बोली की जमानत और जब्त की गई क्षतिपूर्ति राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा लौटाने का सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को सोमवार को निर्देश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एमएसएमई इकाइयों के लिए विवाद से विश्वास योजना लाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक कोविड काल में सरकारी ठेकों को पूरा करने में नाकाम रहने पर जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत उन्हें लौटा दिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2022 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) के रूप में पंजीकृत सभी ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अनुबंध पूरा न कर पाने पर जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत रिफंड पाने के योग्य होंगे। यह राहत 19 फरवरी, 2020 से लेकर मार्च, 2022 तक पूरा होने वाले अनुबंध सौदों पर ही मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एमएसएमई इकाइयों को कोविड काल के अनुबंधों के संदर्भ में बड़ी राहत दी गई।

इस आदेश के तहत सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई की तरफ से बोली लगाने के लिए जमा की गई राशि और अनुबंध पूरा न कर पाने पर जब्त की गई क्षतिपूर्ति राशि लौटाने को कहा गया है। यह राहत निर्धारित अवधि में किसी भी विभाग, मंत्रालय, अनुषंगी कार्यालय, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की तरफ से एमएसएमई को सेवा एवं सामान की खरीद के लिए दिए गए अनुबंधों पर दी जाएगी।

प्रमुख खबरें

PM Modi पर चुनावी बैन की याचिका पर HC में आज होगी सुनवाई, छह साल रोक लगाने की मांग

Indian Tourism: संपूर्ण भारत दर्शन का देखते हैं सपना तो इस तरह बनाएं प्लान, खर्च हो सकते हैं इतने रुपए

MDH-Everest की मुश्किल अब अमेरिका में भी बढ़ी

Skin Care Tips: स्किन को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है Vitamin C सीरम, जानिए इस्तेमाल का तरीका