By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 26, 2019
नयी दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इरडा के आदेश में कहा गया है कि जीवन बीमा कंपनी को आदेश मिलने के 45 दिन के भीतर शेयरधारकों के खाते से जमा कराना होगा।
इसमें कहा गया है कि इस आदेश को एसबीआई लाइफ के निदेशक मंडल के समक्ष आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक के ब्योरे की प्रति उपलब्ध करानी होगी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने बयान में कहा कि प्राधिकरण ने 23 नवंबर, 2017 से तीन नवंबर, 2017 के दौरान कंपनी का आनसाइट निरीक्षण किया।