By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2020
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने शारीरिक रूप से अशक्त एक पत्रकार के कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को उसे गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पत्रकार राणा मोहम्मद अरशद द्वारा दायर एक याचिका पर बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। बहरहाल, अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर के लिये स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने एफआईए की साइबर अपराधशाखा के जांच अधिकारी को पत्रकार के खिलाफ रिकार्ड के साथ 12 अक्टूबर को तलब किया है।