Jairam Ramesh की दो टूक, Delimitation Bill का Congress करेगी पुरजोर विरोध, विपक्ष को एकजुट रखेंगे

By अंकित सिंह | Jul 16, 2026

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि अगर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को फिर से पेश किया जाता है, तो पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ऐसे उपाय के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसे पहले लोकसभा में ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रमेश ने कहा कि पार्टी ने उन बिलों पर विस्तार से चर्चा की है जिन्हें सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी तक सरकार का आधिकारिक विधायी एजेंडा नहीं मिला है और 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों में फूट डालकर कानून पास कराने के लिए ज़रूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि 17 अप्रैल से गृह मंत्री ने एक या दो विपक्षी पार्टियों में फूट डलवाई है। यह संविधान का अपमान है। वे चालाकी से दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चालाक चालों और दूसरी पार्टियों को तोड़कर दो-तिहाई बहुमत हासिल करना संविधान का अपमान है; यह एक दागदार बहुमत होगा। हालांकि, लोकसभा में उनके दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोई संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा कि हम विपक्षी पार्टियों के संपर्क में हैं; राहुल गांधी संपर्क में हैं, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन सभी पार्टियों के संपर्क में हैं जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन बिल का पुरज़ोर विरोध किया था। महिला आरक्षण कानून का ज़िक्र करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध करती है।

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उन्होंने कहा कि हमने पहले भी, 16 और 17 अप्रैल को, मौजूदा लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने के बारे में अपना रुख़ साफ़ किया है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में महिलाओं के लिए इस एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है... अगर आप 543 सदस्यों वाली लोकसभा का एक-तिहाई हिस्सा निकालें, तो यह 181 होता है। इसलिए, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान लाइए और हम पूरा समर्थन देंगे। हालाँकि, जो परिसीमन बिल पेश किया गया था, उसे भले ही महिला आरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया था, लेकिन असल में वह महिला आरक्षण की आड़ में लाया गया एक खतरनाक परिसीमन बिल था।

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