संभल: जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई का खर्च खुद उठाएगी मस्जिद समिति, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

By अभिनय आकाश | Apr 01, 2025

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी कराने का निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि मस्जिद समिति इस कार्य पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद की पुताई के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील को विशेष रूप से यह बताने का निर्देश दिया कि मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर क्या पूर्वाग्रह है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की ओर से जताई गई आपत्ति पर यह निर्देश दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। 

इसे भी पढ़ें: क्या देश में उनके जैसे और भी वर्मा हैं? जज कैश कांड पर सांसद पप्पू यादव का सवाल

अदालत ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट को लेकर दाखिल आपत्ति के पैरा छह और सात का जवाब एएसआई द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में नहीं दिया गया है। अदालत ने आदेश दिया, “आपत्ति के पैराग्राफ सात का जवाब दाखिल किया जाए और बताया जाए कि क्या विवादित ढांचे के बाहर पुताई और अतिरिक्त लाइट व सजावटी लाइट लगाने की जरूरत है या नहीं।” इससे पहले, 28 मार्च को एएसआई की ओर से सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद के भीतर की दीवार पर सेरामिक पेंट किया गया है और वर्तमान में पुताई की कोई जरूरत नहीं है। तब अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर से धूल और घास की सफाई करने करने का निर्देश दिया था। 

प्रमुख खबरें

Stock Market में भारी उछाल, Crude Oil कीमतों में गिरावट से निवेशकों की Wealth ₹5.10 लाख करोड़ बढ़ी

HDFC Bank Board Action: CEO Sashidhar Jagdishan समेत तीन टॉप अधिकारियों पर लगा ₹1 लाख का Fine

LPL में Shaheen Shah Afridi के साथ बड़ी चूक, Team List की गलती से नहीं खेल सके अहम मुकाबला

Afghanistan Series में बदलाव कर India vs Bangladesh दौरे की तैयारी, BCCI जल्द मांगेगा मंजूरी