झारखंड की एक अदालत ने बहू की हत्या के जुर्म में सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 19, 2025

झारखंड के देवघर जिले की एक अदालत ने शनिवार को 60वर्षीय महिला को अपनी बहू की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी अनीता देवी (60) पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया, ‘‘पीड़िता कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर घटना वाले दिन 23 अप्रैल, 2022 को सारवां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।’’

मृतका के बयान के अनुसार, उसके और उसकी सास के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद, वह अपने घर लौट आई, जहां सूखा भूसा रखा था। कुछ ही देर बाद, उसकी सास वहां आई और आग जला दी, जिससे उसकी साड़ी में आग लग गई। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। कुछ लोगों ने आग बुझाई, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। दस मार्च, 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

AIFF ने दर्शकों के दुर्व्यवहार के कारण मोहन बागान पर जुर्माना लगाया

T20 WC Semi-final: England से भिड़ंत से पहले अशुभ ग्रहण, Indian Team ने बदला प्रैक्टिस का शेड्यूल

टीम इंडिया को मिलेगा ये बड़ा अवॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेट टीम बनीं, BCCI ने किया कंफर्म

Gandhi परिवार पर BJP का वसूली वाला प्रहार, WhatsApp चैट दिखा कहा- Ticket के लिए मांगे 7 करोड़